नई दिल्ली : अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के ज्ञानवापी मामले को दूसरी पीठ के पास भेजने के फैसले का विरोध किया गया था. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के फैसले में दखल नहीं देना चाहिए. हाईकोर्ट्स में यह एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है और यह मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में आता है. बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ज्ञानवापी मामले को एक एकल जज वाली पीठ से लेकर दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दिया था. याचिका खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले को एक पीठ से दूसरी पीठ के पास ट्रांसफर करने का कारण भी दिया गया है लेकिन वह इसे खुली अदालत में नहीं पढ़ सकते.
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