नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य से वरिष्ठ नेता शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट द्वारा ‘घड़ी’ चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उपमुख्यमंत्री और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर उत्तर देने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को निर्देश दिया कि वे 19 मार्च और 24 अप्रैल को दिए गए अपने निर्देशों के अनुसार एक नया हलफनामा दाखिल करें, जिसमें उल्लेख किया गया था कि ‘एनसीपी का ‘घड़ी’ चिन्ह न्यायालय में विचाराधीन है’. कोर्ट ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान इस चिन्ह का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है.