नई दिल्ली: देश भर में बुलडोजर ऐक्शन के जरिए किसी भी निर्माण को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. यह रोक एक अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है. कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा. कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद होना चाहिए. कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं.
सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी समेत सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा. कोर्ट का ये आदेश निजी सपंत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसका कोई तोड़फोड़ नहीं करने का आदेश सार्वजनिक सड़कों एवं फुटपाथों आदि पर बने अनाधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा.