नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे सिसोदिया को जमानत दे दी है. इससे सिसोदिया 16 महीने से अधिक समय के बाद जेल से रिहा हो सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता. केंद्रीय एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया. आरोप लगाया कि सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने मुकदमे में देरी करने के लिए गैर-संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण किया. इसके जवाब में, सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सिसोदिया को जमानत मिलनी चाहिए और आरोपों को अस्वीकार किया कि वे सुनवाई में देरी के जिम्मेदार थे.