रांची। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बता दें, कारोबारी अमित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने याचिका में कहा था कि कोलकाता कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी मामले में ईडी ने उन्हें हिरासत में ले रखा था, जबकि वे कोलकाता कैश कांड मामले में बतौर इंफोरमेंट काम कर रहे थे। वहीं पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा था कि मेरे क्लाइंट को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्होंने राजीव कुमार की शिकायत की। साथ ही उन्होंने कहा था कि जब कोलकाता कैश कांड मामले में आरोपी रहे अधिवक्ता राजीव कुमार को बेल मिल गई है तो अमित अग्रवाल को भी बेल दी जाए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा था कि अमित अग्रवाल को बेल क्यों न दी जाए। इसपर ED की ओर से कहा गया था कि हम इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करेंगे।
बता दें, बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अमित अग्रवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी मुकुल रोहतगी ने पैरवी की थी। उन्होंने कहा था की अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपये कैश के साथ अमित अग्रवाल की सूचना पर ही गिरफ्तार किया गया था। बाद में ईडी की तरफ से राजीव कुमार को रांची लाया गया।रांची लाने के बाद ईडी ने राजीव कुमार को रिमांड पर लिया था और बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली। इसी दौरान अमित अग्रवाल को भी समन भेज कर रांची बुलाया गया और उन्हें बाद में शेल कंपनियों के जरियम मनी लाउंड्रिंग और अन्य मामलों को लेकर हिरासत में लिया गया।