नई दिल्ली: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आप के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर चुनाव में पड़े वोटों का पुनर्गणना किया गया. इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रद्द किए गए 8 वोट की भी गिनती हुई. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर नियुक्त किया. फैसले के बाद कुलदीप ने कहा कि उन्हे विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हे जरूर न्याय मिलेगा. साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का धन्यवाद किया.

बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए. इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था. चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट हासिल कर मेयर चुने गए थे. इसकी वजह है कि 36 (35 पार्षदों और एक सांसद) मतदान की क्षमता वाले इस नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले 20 वोटों में से 8 मतदान को रद्द कर दिया गया था.

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