रांची/नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट मनी लांड्रिंग मामले में दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। एनोस एक्का को सात साल की सजा सुनाई गई है।

अप्रैल 2020 में ट्रायल कोर्ट ने ईडी की याचिका पर एक्का को सात साल की सजा और दो करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि एक्का ने जो भी संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है, वह जब्त की जाएगी। एनोस एक्का के खिलाफ 21 करोड़ 30 लाख रुपये की मनी लांड्रिंग का आरोप है। एक्का को सिमडेगा में एक शिक्षक की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है।

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