Joharlive Desk
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं एवं 12वीं की रद्द परीक्षाओं के लिए आंतरिक आकलन के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने की योजना के बोर्ड के मसौदे को शुक्रवार को मंजूर कर लिया।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ के कल के आदेश के अनुरूप नयी अधिसूचना का मसौदा पेश किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द करने और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सीबीएसई के आदेश का नियमन नयी अधिसूचना के तहत किया जाएगा।
श्री मेहता ने न्यायालय को बताया कि सीबीएसई एक घंटे के भीतर ही नयी अधिसूचना जारी करेगा, क्योंकि विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन (आईसीएसई) ने एक सप्ताह के भीतर नयी अधिसूचना जारी करने की बात की।