JoharLive Team

रांची । न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वायनाड के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है।

अदालत ने 22 फरवरी को राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के दिए गए अमर्यादित बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज किया गया है। अदालत ने इससे पहले 18 जनवरी को उपस्थित होने का समन जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी के पुराने पते पर समन जाने के कारण समन की कॉपी नहीं मिल पाई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान रैली में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर होते हैं, कह कर संबोधित किया था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च 2019 को रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उलगुलान महारैली का आयोजन किया था। इसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है। शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है। इस संबंध में शिकायत कर्ता ने लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया। जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है।

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