रांची : कैप्टन कूल’ एमएस धोनी के साथ 15 करोड़ रुपये की हुई धोखाधड़ी मामले में न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक मिहिर दिवाकर और सौम्या बिस्वास के खिलाफ भी समन जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
क्या है मामला
महेंद्र सिंह धौनी ने अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास पर 15 करोड़ की ठगी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर 2021 में सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस किया गया था. धौनी ने आरोपियों पर विश्वासघात करने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.
दिवाकर ने अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए 2017 में धोनी के साथ एक समझौता किया था. हालांकि, दिवाकर समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर पाए. समझौते की शर्तों के अनुसार अरका स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी शुल्क का भुगतान करने और लाभ साझा करने के लिए बाध्य था, जबकि ऐसा नहीं किया गया.
धोनी की तरफ से इस समझौते को बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए गए. हालांकि, अरका स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी की तरफ से लगातार समझौते में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों की अवहेलना की गई. इस वजह से धोनी ने 15 अगस्त, 2021 को अरका स्पोर्ट्स को दिया गया अधिकार पत्र रद्द कर दिया और कई कानूनी नोटिस भेजे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. विधि एसोसिएट्स के माध्यम से एमएस धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले दयानंद सिंह ने दावा किया है कि अरका स्पोर्ट्स ने उन्हें धोखा दिया, जिसके कारण धोनी को 15 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ.
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