रांची : ओरमांझी सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को तबतक जेल में रहने की सजा मिली है जबतक सांसे चल रही है. साथ ही दोनों पर 95-95 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगा. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.
सूफिया परवीन का मिला था सिर कटा शव
ओरमांझी थाना क्षेत्र के जीराबार जंगल से बीते तीन जनवरी को सूफिया परवीन नाम की युवती का सिर कटा शव बरामद मिला था. 12 जनवरी को युवती का सिर चंदवे निवासी आरोपी शेख बिलाल उर्फ छोटू के खेत से बरामद हुआ था. आरोपी की पत्नी की निशानदेही पर पुलिस को सफलता हाथ लगी थी. हत्याकांड का मुख्य आरोपी शेख बिलाल और उसकी पत्नी को रांची पुलिस ने 14 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
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