जमशेदपुर : रामनवमी का पर्व सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में कुल 251 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिले को 9 सुपर जोन में बांटा गया है। हर एक सुपर जोन में एक सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात हुआ है। इस तरह पूरे जिले में 9 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इनके साथ 9 सुपर जोनल पुलिस अधिकारी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा 35 जोन बनाए गए हैं और इनमें 35 जोनल मजिस्ट्रेट और इतने ही पुलिस अधिकारी तैनात हुए हैं। जिले भर के संवेदनशील क्षेत्र में कुल 135 स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा संवर्धनशील स्थलों पर 1188 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। शहर के एंट्री पॉइंट पर भी आवश्यक सतर्कता भारती जा रही है ताकि कोई बाहर से आकर भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए हमले न कर सके। डीसी ने साकची स्थित डीसी सभागार में शहर के मस्जिदों के पेश इमामों के साथ भी बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश दिए।
जिला नियंत्रण कक्ष में दो अधिकारी तैनात
रामनवमी जुलूस के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष में दो अधिकारी तैनात रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। दो शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा, एक अधिकारी को रिजर्व में रखा गया है। ताकि अगर किसी अधिकारी की तबीयत खराब हो या कोई अन्य इमरजेंसी हो तो रिजर्व में रखा गया अधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष को संभाल सके।
डीसी अनन्य मित्तल ने 33 मजिस्ट्रेट को रिजर्व में रखा है। इनमें से 21 मजिस्ट्रेट धालभूम अनुमंडल क्षेत्र के लिए और 12 मजिस्ट्रेट घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के लिए रिजर्व रखे गए हैं। जरूरत पड़ने पर इन रिजर्व मजिस्ट्रेट को भी रामनवमी जुलूस वाले दिन तैनाती स्थल पर भेजा जाएगा।
विसर्जन मार्ग पर मुस्तैद रहेंगे 39 मजिस्ट्रेट
सोमवार को रामनवमी का विसर्जन जुलूस निकलेगा। विसर्जन जुलूस के मार्ग पर भी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। विसर्जन जुलूसों को सात जोन में बांट कर सात जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, विसर्जन मार्ग पर 32 स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं।
शराब की दुकानें खुलीं तो दुकानदार पर दर्ज होगी FIR
डीसी अनन्य मित्तल ने निर्देश दिया है कि रामनवमी के दिन सोमवार को 7 अप्रैल को देसी और विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसे लेकर शराब की दुकानें रामनवमी के दिन बंद रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले शराब विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अखाड़े को दिए गए यह निर्देश
—विसर्जन जुलूस में प्रकाश की व्यवस्था अखाड़ा की तरफ से की जाएगी
–जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है
–सभी जुलूस निर्धारित समय और मार्ग से ही निकाले जाने का आदेश दिया गया है।
-जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण, भड़काऊ गाना, संगीत या तेज आवाज में डीजे बजाने पर भी पाबंदी रहेगी
–जुलूस में जानवरों, घोड़ा, बैल, गाय, हाथी आदि को शामिल करने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
–जुलूस में शराब पीकर कोई शामिल नहीं होगा। जुलूस के दौरान किसी को शराब पिलाने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
-जुलूस में पटाखा फोड़ने व हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है।
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