Joharlive Team
- हरीश पाठक के खिलाफ होगा स्पीडी ट्रायल
रांची।राज्य के चर्चित दरोगा हरीश पाठक को महिला से मारपीट और गाली गलौज के मामले में दोषी पाया गया है. इस बात का खुलासा मामले में साहिबगंज एसपी द्वारा डीजीपी को भेजे गए जांच रिपोर्ट से हुआ है. जांच रिपोर्ट में साहिबगंज एसपी ने दरोगा हरीश पाठक को महिला से थाना परिसर में मारपीट और गाली-गलौज के लिए दोषी पाया है. जांच रिपोर्ट बरहरवा डीएसपी ने तैयार किया था. एसपी द्वारा भेजे गए राज रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी एमबी राव ने दरोगा हरीश पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश साहिबगंज एसपी को दिया है. मामले में पीड़ित लड़की द्वारा शिकायत नहीं दर्ज कराने की स्थिति में पुलिस खुद से जांच रिपोर्ट के आधार पर दरोगा हरीश पाठक के खिलाफ केस दर्ज करेगी. डीजीपी ने हरीश पाठक के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद मामले में स्पीडी ट्रायल का भी आदेश दिया है. डीजीपी ने यह भी कहा कि महिला अपराध के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह पुलिस अफसर ही क्यों ना हो. उल्लेखनीय है किसा हेबगंज जिला के बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक द्वारा एक महिला से मारपीट और गाली गलौज करने का एक वीडियो वीडियो वायरल हुआ था.
जब वीडियो होने की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली, तब उन्होंने मामले में जांच कर कार्रवाई का आदेश डीजीपी को दिया था. जिसके बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर सोमवार को ही लाइन हाजिर कर दिया गया था. जांच में वीडियो को भी सही पाया गया है.
पीड़िता ने की थी शिकायत
साहेबगंज एसपी से पीड़िता ने लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं, इस शिकायत की कॉपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राज्य मानवाधिकार आयोग रांची और उपमहानिरीक्षक दुमका को भी भेजी थी। हालांकि, इस घटना के बाद 23 जुलाई को प्रेम प्रसंग के मामले में लड़का और लड़की पक्ष के लोगों ने मिलकर दोनों की शादी करवा दी थी।