रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन पट्टा दिये जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
इस मामले में राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब याचिकाकर्ता की ओर रिजाइंडर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की है।
खनन पट्टा मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने अपनी बहस में बताया कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसी याचिका खारिज हो चुकी है। इस संबंध में हाई कोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।