रांची : साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले की सुनवाई हुई. जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा ली है. वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. जिससे साफ हो गया है कि अब नींबू पहाड़ पर अवैध खनन की सीबीआई जांच करेगी. बताते चलें कि विजय हांसदा ने सबसे पहले नींबू पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर कंप्लेन दर्ज कराई थी. एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद संज्ञान में लेकर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर दिया था. साथ ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, विजय हांसदा ने खुद मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी.
जांच एजेंसी ने नहीं किया नियम पालन
हाईकोर्ट ने तब सीबीआई को निर्देश दिया था कि उक्त मामले में यदि उचित साक्ष्य हैं तो एजेंसी मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर सकती है. जबकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह दलील दी थी कि किसी भी मामले की सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा जरूरी होती है लेकिन जांच एजेंसी ने इसका पालन नहीं किया.
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