JoharLive Team

रांची : पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई के विशेष अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है। उनपर आरोप था कि उन्होंने अपने मंत्रिपद के कार्यकाल में पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके संपत्ति अर्जित किया है। इस मामले को लेकर सीबीआई के द्वारा सुप्पलेमेंट्री दाखिल किया गया था। जिसपर सीबीआई की विशेष अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई।
कोर्ट की सुनवाई शुरू होते हीं कोर्ट द्वारा पूछा गया कि आप पर लगाए गए आरोप को आप स्वीकार करते हैं। परन्तु उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट के समक्ष ट्रायल फेस करने की बात कही। हरिनारायन के साथ – साथ उनके भाई, पत्नी समेत अन्य लोगो को अभियुक्त बनाया गया था।
इसी प्रकार के एक और मामले में सीबीआई के विशेष अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि उन्होंने इस मामले को लेकर हाइकोर्ट का में अपील किया है।

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