रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक मंगलवार प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य अनलॉक 3 को लेकर छूट देने पर था। इस दौरान बड़ा फैसला यह हुआ है कि राज्य भर में दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं जमशेदपुर में लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इसके अलावा राज्य में मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलने का भी फैसला सरकार ने लिया है।
- सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी .
- शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे.
- सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे
- शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.
- शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी.
- सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे.
- स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
- आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
- 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
- विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे .
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी .
- बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी .
- राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी .
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी .
- निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा .
- कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा .
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.