नई दिल्ली : संदेशखाली और शेख शाहजहां के मामले पर CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. फिलहाल इस मामले पर बंगाल सरकार को राहत नहीं मिली है. सुनवाई का समय अभी तय नहीं किया गया है. बता दें कि ममता सरकार मामले को लेकर तुरंत सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है. राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक चाहता है.
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने गई थी राज्य सरकार
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश की प्रतीक्षा करें. याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार ने दलील दी है कि, हाईकोर्ट द्वारा 4.30 बजे तक का समय दिया गया वो हमारे अधिकारों का हनन करता है.
राज्य सरकार ने लगाए ये आरोप
राज्य सरकार ने कहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाकर सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया, जबकि हमारी एसआईटी जांच कर रही थी. राज्य सराकर ने कहा कि, सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत है. ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशो का उल्लंघन है. ASG का HC मे कहना था कि शाहजहां शेख पर पहले से ही लगभग 40 FIR दर्ज है लेकिन उसकी गिरफ्तारी ED पर हमला मामले मे दर्ज की गई दो FIR मे किया गया है. य़ह राज्य की भावना को दर्शाता है.
वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पश्चिम बंगाल पुलिस से हाई कोर्ट के आदेश को इस तरह समझा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ ED के साथ हुई घटना की जांच के लिए SIT बनाने पर रोक लगाई है. इसलिए हमने शाहजहा शेख पर अपनी कार्यवाही जारी रखते हुए उसे गिरफतार कर लिया.
इसे भी पढ़ें: 31 डीएसपी तबादले की फिर निकली सूची, आनंद ज्योति मिंज बने बाघमारा डीएसपी