नई दिल्ली : सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट कहा कि ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क योजना के संबंध में व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ कन्वेयर के रूप में भी रिश्वत लेने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची.
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है. किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता. ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती. जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं.’
इसे भी पढ़ें: नेहरू ने 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया था: अमित शाह
इसे भी पढ़ें: खूंटी पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए एक लाख से अधिक कैश, सोना व एक किलो चांदी
इसे भी पढ़ें: श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक से हुई टक्कर, 3 की मौत और 10 घायल
इसे भी पढ़ें: चैत्र नवरात्र के पहले दिन शीतला मंदिर पहुंचे तेज प्रताप, जनता की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद