नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका लगा है. एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टल गई है.
प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से और समय मांगा है. वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह जानकारी दी.
ईडी ने दावा किया था कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता थे. मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में 17 अगस्त, 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले द्वारा शुरू की गई थी.
उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर 20 जुलाई 2022 को सीबीआई मामला दर्ज किया गया था. यह आरोप लगाया गया है कि नीति के निर्माण के चरण में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी.
आरोप है कि साजिश के तहत जानबूझकर नीति में खामियां छोड़ना या पैदा करना शामिल था. ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए थीं. इस मामले में सिसौदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं. 15 मार्च, 2024 को ईडी ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता को भी गिरफ्तार किया था.
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