रांची: रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी पाए गए हैं. ईडी की विशेष कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी. बता दें कि छवि रंजन को पहले चेशायर होम रोड स्थित जमीन मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इससे पहले ईडी ने 5 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था, जब वह रांची के डीसी थे. उनके कार्यकाल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सेना की 4.55 एकड़ जमीन की बिक्री की गई, जिसमें बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं. जांच में छवि रंजन के परिजनों के खातों में बड़े ट्रांजेक्शन के सबूत मिले हैं. रजिस्ट्री करने वाले सब रजिस्ट्रार ने भी छवि रंजन के आदेश पर जमीन की रजिस्ट्री की बात स्वीकार की है.

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