नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए झामुमो सुप्रीमो व राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन की याचिका को खारिज कर दी है. बता दें कि न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने पूरा मामला सुनने के बाद 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वर्ष 2020 में शिबू सोरेन और उनके परिजनों पर सरकारी राशि का दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए लोकपाल में शिकायत की थी. इस आरोप के खिलाफ शिबू सोरेन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. शिबू सोरेन ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित है.
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