Joharlive Team

रांची। आय से अधिक सम्पत्ति मामले मे पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई के अलावा रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज एवं इब्राहिम एक्का को सात-सात जेल की सजा सुनायी गयी है। सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने आरोपितो पर 50-50 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है।

एनोस एवं उसके परिवार के खिलाफ आय से अधिक 16 करोड़ रुपये अर्जित करने का आरोप है। बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अगस्त 2010 में एनोस, उनकी पत्नी एवं अन्य के खिलाफ 10 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में दो चार्जशीट 27 जनवरी 2012 एवं 11 दिसंबर 2012 को दायर की गयी थी। आरोप गठन 23 अगस्त 2012 को हुआ था।

इससे पहले वर्ष 2008 में यह मामला निगरानी ब्यूरो (एसीबी) के पास था। सीबीआइ की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची की अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्‍का पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्र ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। एनोस एक्‍का और उसके परिवार पर आय से करीब 16 करोड़ रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है।
एनोस से जुड़े आय से अधिक सम्पत्ति मामले मे सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में सुनवाई चल हुई। दैनिक जागरण के रिपोर्टर नीलमणि के द्वारा बताया गया है कि एनोस पर अदालत का बड़ा फैसला आया है। फैसला सुनने के लिए एनोस एक्का कोर्ट पहुंचे। फिलहाल वे जमानत पर जेल से बाहर हैं।

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