Joharlive Team

सरायकेला। जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़बिल गांव में साल 2015 में एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिसके एक आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है।

19 अक्टूबर 2015 को बड़बिल गांव के केंदोपोशी टोला में दिनदहाड़े आरोपी पोते पूर्ति ने कुल्हाड़ी से एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी थी। मामले में सरायकेला व्यवहार न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 302 के तहत दोषी पाए जाने के साथ सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण सजा भी भुगतनी होगी।

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