Punjab (Mohali) : स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मोहाली की एक अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने सुनाया. 42 वर्षीय बजिंदर सिंह, जो अपनी सभाओं में चमत्कार का दावा करते थे और कई बार सिलेब्रिटीज भी उनकी सभा में शामिल होते थे. उन पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार किया था.
Punjab | Mohali Court awards life imprisonment to Pastor Bajinder Singh in a 2018 sexual harassment case. pic.twitter.com/Jz81Nn87Mq
— ANI (@ANI) April 1, 2025
यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था, जब महिला ने शिकायत की थी कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश भेजने का वादा करके मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ बलात्कार किया. आरोपी ने कथित रूप से महिला का वीडियो भी बना लिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें पूरी नहीं करेगी तो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा.
अदालत ने बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया. इसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया. इस मामले में कुल छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिनमें से पांच को अदालत ने बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी सुच्चा सिंह की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी.
बजिंदर सिंह पर एक और यौन उत्पीड़न का मामला भी हाल ही में दर्ज हुआ था, जब 22 वर्षीय युवती ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. इसके अलावा, मोहाली पुलिस ने 25 मार्च को पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में भी मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला से कथित रूप से बहस कर रहे थे और उसे थप्पड़ मारते हुए नजर आए थे. मोहाली कोर्ट ने 28 मार्च को बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया और आज यानी 1 अप्रैल को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.
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