रांचीः एसीबी की विशेष अदालत में बुधवार को बीज घोटाला मामला में सुनवाई हुई. अदालत ने तत्कालीन कृषि मंत्री शह वर्तमान श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई की. सत्यानंद भोक्ता के अधिवक्ता की ओर से पिटीशन पर बहस करने के लिए अदालत से समय की मांग की गयी. वहीं, एसीबी के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने की मांग की है. अदालत की निर्धारित अगली तिथि को पिटीशन पर बहस की जाएगी. मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने खुद पर लगे आरोप के बचाव में अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया है. पिटीशन पर ACB भी जवाब दाखिल कर चुकी है. बीज घोटाला का मामला साल 2003 से 2005 के बीच का है. उस वक्त ACB के जांच में करोड़ों का घोटाला पाया गया था.
साल 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थीः
साल 2009 में आरोपियों के खिलाफ निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिंज समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है. अदालत में आरोपियों के खिलाफ अभी आरोप तय होना बाकी है.