बोकारो: बोकारो के चास अनुमंडल की पदाधिकारी प्रांजल ढ़ांडा ने विभिन्न संगठनों द्वारा बोकारो बंद को लेकर सड़क जाम एवं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए चास अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार, चास अनुमंडल क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, भ्रमण करना या भीड़ लगाना निषिद्ध है। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार, लाठी, डण्डा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा आदि में से कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना या उसका व्यवहार करना भी निषिद्ध है।
इसके साथ ही, निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ तथा किसी भी प्रकार का कोई जूलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन करना भी निषिद्ध है। हालांकि, कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारियों पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा।
यह आदेश अगले आदेश तक अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत प्रभावी रहेगा।
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