रांची: अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर ने राजधानी रांची के 7 जगहों पर धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया है. इस दौरान सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना को लेकर धारा-144 लागू किया जाएगा. धारा 144 मंगलवार 12 मार्च के मध्याह्न 12.00 बजे से 10 मई (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा. धारा लागू होने के बाद दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली नहीं कर सकते हैं.
वहीं किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलने पर पाबंदी रहेगी. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर). साथ ही बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक मंत्र का व्यवहार करने पर मनाही रहेगी.
जानें किस इलाके में होगा धारा 144 लागू
ये भी पढ़ें: JPSC प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, आधिकारिक वेबसाइट से करें डाउनलोड
रांची: देश के तीन सर्वश्रेष्ठ थाना में से एक अवार्ड झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत…
जामताड़ा: संविधान दिवस के अवसर पर जामताड़ा पुलिस द्वारा संविधान की उद्देशिका का पाठ कर…
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की चुनावी जीत के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी…
गोड्डा: अदाणी अन्नपूर्णा कार्यक्रम के अंतर्गत 26 नवंबर को डुमरिया पंचायत भवन में वर्मी कम्पोस्ट…
चंडीगढ़: 26 नवंबर को चंडीगढ़ से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां फेमस रैपर…
रांची: झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दो दिवसीय संथाल दौरे पर पहुंचे. उन्होंने सबसे…
This website uses cookies.