रांची: अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर ने राजधानी रांची के 7 जगहों पर धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया है. इस दौरान सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना को लेकर धारा-144 लागू किया जाएगा. धारा 144 मंगलवार 12 मार्च के मध्याह्न 12.00 बजे से 10 मई (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा. धारा लागू होने के बाद दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली नहीं कर सकते हैं.

वहीं किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलने पर पाबंदी रहेगी. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर). साथ ही बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक मंत्र का व्यवहार करने पर मनाही रहेगी.

जानें किस इलाके में होगा धारा 144 लागू

  • मुख्यमंत्री आवास मोराबादी के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
  • पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
  • राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर).
  • झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
  • नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में.
  • प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
  • प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा के चाहरदीवारी से 200 मीटर की परिधि में.

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