झारखंड

सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सचिव ने जारी किया आदेश, कहा- तय मापदंडों पर 21 तक कार्रवाई करें

रांचीः झारखंड के सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण की अनुशंसा के लिए जिला स्तरीय स्थापना समिति की बैठक आहूत करने संबंधी दिशा-निर्देशों शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने जारी किया है. इसकी जानकारी उन्होंकने 8 नवंबर, 2023 को सभी उपायुक्त को दी है. स्थानांतरण के लिए मापदंड तय किये गये हैं. सचिव ने उन मापदंडों के क्रियान्वयन के लिए 21 नवंबर, 2023 तक समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करने को कहा है. सचिव ने पत्र में लिखा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया क्रियान्वित की जा रही है. वर्तमान में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर ऑनलाईन आवेदनों की जांच की जा रही है. प्रत्येक आवेदन पत्र को अनुशंसा सहित अग्रसारित किया जा रहा है. उक्त प्रक्रिया में अग्रतर दो प्रमुख चरण शामिल होंगे. इनके लिए आपके समर्थन और कार्रवाई की आवश्यकता होग.
प्रथम चरण में स्थानांतरण की कार्रवाई

1. अधिशेष शिक्षकों का स्थानांतरण (Surplus Teacher’s Transfer ),
2. विशेष परिस्थिति मामलों के शिक्षकों का स्थानांतरण (Transfer of teachers with Special Circumstances cases).

ये चरण निम्नवत् है

वैसे सभी शिक्षक, जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं और जिनके द्वारा झारखंड शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, के लिए जिला में चिकित्सा बोर्ड (Medical Board) की बैठक आयोजित की जाये (यदि पहले से नहीं की गई हैं). माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश 23 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाये. उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र को वैसे सभी शिक्षकों के ऑनलाईन आवेदन में संलग्न किया जाना आवश्यक है, जिनके द्वारा ‘असाध्य रोग (Incurable Disease)’ कोटि अंतर्गत आवेदन समर्पित किया गया है. विभागीय संकल्पों के प्रावधानों के आलोक में सभी ऑनलाईन स्थानांतरण आवेदनों की जांच/ अनुशंसा के लिए ससमय जिला स्तरीय स्थापना समिति की बैठक आहूत की जानी है. जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा विशेष मामलों के स्थानांतरण आवेदनों की अनुशंसा किया जाना है.

शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करें

सभी जिला इस प्रक्रिया को शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करें. आवेदन की अनुशंसा सहित अग्रसारित करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

जिला स्तरीय स्थापना समिति के लिए दिशा-निर्देश

-समिति द्वारा शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडीका-5, 6, 8 और अन्य सुसंगत कंडिकाओं का अनुपालन किया जाएगा. (विभागीय संकल्प संख्या-1556, दिनांक-08-06-2022).
– समिति को शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल और जिले में प्राप्त संबंधित आवेदनों का access उपलब्ध कराया जाएगा. शिक्षक स्थानांतरण पीएमयू टीम संबंधित डीईओ/डीएसई के माध्यम से समिति को लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करेंगे.
-डीईओ/डीएसई कार्यालयों द्वारा प्रत्येक स्थानांतरण आवेदन पर स्वीकृति/अस्वीकृति की अनुशंसा कर दी गई है, परंतु अंतिम निर्णय के लिए समिति को डीईओ/डीएसई कार्यालयों की स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए अनुशंसा के बावजूद सभी आवेदनों की समीक्षा करनी होगी.

समिति को प्राप्त प्रत्येक आवेदन के लिए दो विकल्प प्रदान किए जाएंगेः

-राज्य स्थापना समिति की अनुशंसा करें.
-स्थानांतरण आवेदन को अस्वीकार करें. समिति पोर्टल पर की गई प्रत्येक अनुशंसा/अस्वीकृति के लिए स्पष्ट कारणों का उल्लेख करे.

-अंतिम कार्यवाही पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। कार्यवाही में राज्य स्थापना समिति को अनुशंसित आवेदकों के नामों की सूची और आवेदन संख्या निश्चित रूप से अंकित होनी चाहिए।

-समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन के लिए निर्णय (स्वीकृति/अस्वीकृति) लेना अनिवार्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी आवेदन निर्णय के लिए लंबित नहीं रहे।

विशेष मामला स्थानांतरण आवेदनों के लिए दिशा-निर्देशः

– उन आवेदनों के लिए, जहां आवेदक ने उन जिलों को चुना है, जहां वे स्थानीय / क्षेत्रीय भाषा की उपलब्धता के अनुसार ‘पात्र नहीं हैं, आवेदनों को अस्वीकार किया जा सकता है. (झारखंड प्रारम्भिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 का परिशिष्ट-1 के अनुसार)

– सभी असाध्य रोग आवेदन पत्रों को जिला स्थापना समिति के समक्ष अनुशंसा के लिए प्रस्तुत करने से पहले जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है. ऐसे मामलों के लिए जहां जिला मेडिकल बोर्ड घोषणा करता है कि वे मामले की समीक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसे मामलों को ‘कारण/टिप्पणी’ बताते हुए जिला स्थापना समिति के माध्यम से राज्य स्थापना समिति को भेजा जाएगा.
– समिति पोर्टल पर किसी भी उम्मीदवार के स्थानांतरण के प्रकार को बदल सकती है, बशर्ते कि उम्मीदवार द्वारा वास्तविक मामलों के लिए स्थानांतरण के प्रकार की सही स्थानांतरण श्रेणी का चयन नहीं किया गया हो. संसोधित आवेदन को समिति द्वारा अग्रसारित किया जाएगा.
– यदि स्थानांतरण आवेदन में आवेदक द्वारा कुछ डेटा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है या गलत भर गया है और डीईओ / डीएसई कार्यालय ने उसे उसी रूप में अग्रसारित कर दिया है, तो समिति ऐसे मामलों की जांच करेगी. वास्तविक सही डेटा के आधार पर निर्णय लेगी.
-यदि आवेदक ने ‘विशेष स्थानांतरण’ (Inter-District Transfer के लिए पात्र) के तहत आवेदन किया है, लेकिन Intra-District Transfer के लिए आवेदन किया है, ऐसे मामले संबंधित निदेशक, प्राथमिक/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को, यदि मान्य हो तो अनुमोदन के बाद अंतिम निर्णय के लिए अग्रसारित किए जाएंगे. निर्णय उनके विवेकाधीन होंगे.

सरप्लास शिक्षकों का स्थानांतरण आवेदनः

राज्य स्थापना समिति द्वारा विशेष मामलों के स्थानांतरण पर निर्णय के बाद ही अधिशेष (Surplus) शिक्षकों का स्थानान्तरण आवेदन स्वचालित रूप से किया जा सकता है. सरप्लस ट्रांसफर प्रक्रिया स्वचालित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी, जिसमें विद्यालयों को शिक्षक छात्र अनुपात (PTR Ratio) में रखा जाएगा. पोर्टल द्वारा डीएसई कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर आवेदकों द्वारा दी गई प्राथमिकता सम्बधी डेटा का उपयोग करते हुए आवंटन/ स्थानांतरण सूची तैयार किया जाएगा. जिला स्थापना समिति से निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि स्वचालन तर्क विकसित किया जा सके.

स्वचालित आवंटन तर्क को प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए समिति से अनुरोध है कि डीएसई कार्यालय द्वारा पहले से घोषित रिक्तियों की संख्या के आधार पर रिक्तियों का विषयवार प्राथमिकता वितरण प्रदान किया जाए. निम्न बिंदुओं पर विचार करते हुए प्राथमिकता तय की जा सकती है:

– प्रत्येक विषय के लिए स्वीकृत पद
– लागू ग्रेड वेतन
-यदि लागू ग्रेड वेतन उपलब्ध नहीं है तो समिति रिक्ति को बंद/खारिज भी कर सकती है।
-निकटवर्ती विद्यालयों में समान विषय के शिक्षक की उपलब्धता
-एक ही विद्यालय में एक ही विषय के शिक्षक की उपलब्धता
-उर्दू विद्यालयों में उर्दू शिक्षक की आवश्यकता
-जिले में छात्रों के हित में लागू कोई अन्य कारक

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