रांची। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पिछले साल जनवरी में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले से जुड़े एक मामले में दो लोगों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। इस हमले में दो पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई थी। बता दें, इससे पहले 14 लोगों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) आतंकवादी समूह के दो सशस्त्र कैडर 25 वर्षीय तिवारी बंकिरा उर्फ शाका और 20 वर्षीय सदन कोरह उर्फ साजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ शनिवार को रांची में एक विशेष एनआईए अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रहने वाले दोनों आरोपियों पर भारतीय पैनल संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रवक्ता ने कहा कि बंकिरा को 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि कोरह 13 फरवरी से हिरासत में हैं। जांच के अनुसार, ये आरोपी सीपीआई (माओवादी) को उसकी आतंक और हिंसा संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने में मदद कर रहे थे।
एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी भाजपा (माओवादी) के सदस्य हैं। उन्होंने उन बैठकों में हिस्सा लिया जिसमें नायक को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। उन्होंने उस अपराध में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कर्मियों को चोट लगी और उनकी मौत हुई और हथियारों व गोला-बारूद की लूट हुई।
एनआईए ने कहा, जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने में शामिल थे।
यह है मामला
गौरतलब है, पूर्व विधायक पर 4 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के सदस्यों ने हमला किया था। हालांकि, वह इस हमले में बाल-बाल बच गए थे। हालांकि, हमले में उनके दो अंगरक्षकों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया था। नक्सली मृतकों के हथियार लेकर फरार हो गए थे।
शुरुआत में मामला 5 जनवरी 2021 को गोइलकेरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। बाद में 30 जून 2022 को एनआईए द्वारा फिर से मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल जनवरी में 14 लोगों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।
प्रवक्ता ने आरोपियों की पहचान प्रधान कोरह उर्फ मंत्री, श्रीराम तुबिद उर्फ शीराम, शैलेंद्र बहांडा उर्फ देवेन, पूसा लुगुन, सुनिया सुरीन, मंगल सिंह डिग्गी, रंगिया लुगुन, कुजारी केराई, मंगल सिंह लुगुन उर्फ विक्रम, किस्मत कोरह, मिसिर बेसरा उर्फ सागर दा, सुशांत दा उर्फ अनमोल के रूप में की थी। सभी झारखंड निवासी हैं। आरोपी समीर उर्फ लालू मोडियम और अश्विन उर्फ लच्छू कोर्सा छत्तीसगढ़ निवासी हैं।
अधिकारी ने बताया था कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।