रांची। हवा में रेस्टोरेंट के संचालन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। साथ ही 8th Milestone के मालिक और मैनेजर को नोटिस जारी किया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 सहपठित धारा 142 के तहत बोड़ेया, काँके-ओरमांझी रोड स्थित 8th Milestone में संचालित हवा में रेस्टोरेंट का संचालन अगले आदेश या मामले के निस्तारण तक प्रतिबंधित किया गया है।
जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुई कार्रवाई
8th Milestone द्वारा संचालित On-Air रेस्टोरेंट में आये लोगों को क्रेन की मदद से लगभग 150 फीट ऊपर उठाकर मंच पर भोजन और पेय पदार्थ परोसा जाता है। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई वीडियो एवं फोटोग्राफ्स हैं, जिनके अवलोकन से यह नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक प्रतीत होता है। रेस्टोरेंट के संचालन हेतु आवश्यक सुरक्षा मानदंडों/मानकों के पालन से संबंधित कोई दस्तावेज अनुमंडल दंडाधिकारी के कार्यालय में संचालकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवश्यक Safety Clearances से संबंधित दस्तावेजों के अभाव में नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए रेस्टोरेंट के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
8th Milestone के मालिक और प्रबंधक को उपस्थित होकर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची के न्यायालय में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही रेस्टोरेंट के मालिक और प्रबंधक को Safety Clearances से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।