नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है. शीर्ष अदालत का कहना है कि केजरीवाल को सीएम पद से हटने के लिए कहने का उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

पहले भी याचिका दायर कर चुके हैं लोग

इससे पहले 28 मार्च को हाई कोर्ट ने सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स की जनहित याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने तब कहा था कि इस मामले की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति का काम है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता.

इसके बाद, 4 अप्रैल को अदालत ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि ये केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि वो सीएम रहेंगे या नहीं. पीठ ने टिप्पणी की थी कि कभी-कभी निजी हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है.

तीसरी याचिका संदीप कुमार ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल अक्षम होने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, जो न केवल कई संवैधानिक जटिलताओं को जन्म देता है बल्कि लोगों के जीवन के अधिकार की गारंटी का भी उल्लंघन करता है.

 

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