पुणे: पुणे की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर के भतीजे सात्यकि सावरकर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में समन जारी किया है. आरोप है कि राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की. अदालत ने गांधी को 23 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.
सात्यकि सावरकर ने पिछले वर्ष इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. यह मामला हाल ही में सांसदों और विधायकों के विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था. सात्यकि सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि विशेष न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए उनकी उपस्थिति को आवश्यक बताया है.
सात्यकि सावरकर ने अपनी शिकायत में दावा किया कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में दिए एक भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक पुस्तक में लिखा था कि उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, जिससे सावरकर को खुशी हुई. सात्यकि ने इसे “कल्पित, झूठा और दुर्भावनापूर्ण” आरोप बताया है. अदालत ने इस मामले की जांच के लिए पुलिस को निर्देश दिया था. विश्रांबाग पुलिस स्टेशन ने जांच की और पाया कि शिकायत में प्रारंभिक सत्यता है. अब मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी, जहां राहुल गांधी को अपने बयान का जवाब देना होगा.
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