नई दिल्ली : AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के एक दिन बाद उनकी पत्नी अनीता सिंह ने भारतीय न्यायपालिका को उसके फैसले के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि सीएम अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के अन्य नेता भी जल्द ही रिलीज होंगे.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी. ईडी द्वारा संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध नहीं करने के फैसले के बाद अदालत का आदेश आया.

जमानत मिलने के बाद आप नेता को नियमित जांच के लिए दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलेरी साइंसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. बुधवार को संजय सिंह की मां और बेटा उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे. संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा कि जश्न तब तक नहीं मनाऊँगी जब तक कि अन्य सभी भी जेल से रिहा नहीं हो जाते.

उन्होंने कहा कि उन्हें (संजय सिंह) कल अपने रूटीन चेकअप के लिए आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कल हमें पता चला कि उन्हें जमानत मिल गई है, इसलिए आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी. उसके बाद वह तिहाड़ जाएंगे. दोपहर 2 बजे- दोपहर 3 बजे तक रिहा कर दिया जाएगा. उसके बाद हम भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर जाएंगे. मैं जमानत देने के लिए न्यायपालिका को भी धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन को भी जमानत मिल जाएगी. जल्द ही जमानत मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि जब तक बाकी सभी भी जेल से रिहा नहीं हो जाते, तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा.

इधर मंगलवार को संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे “सच्चाई और न्याय की जीत” बताया. हालांकि, भाजपा ने आप पर पलटवार करते हुए दावा किया कि जमानत आदेश ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पार्टी के खिलाफ बार-बार लगाए गए राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को उजागर कर दिया है.

बता दें कि ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एजेंसी को संजय सिंह को जमानत मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है. ईडी की प्रतिक्रिया तब आई जब अदालत ने जांच एजेंसी से जानना चाहा कि क्या उसे उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है.

कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रियायत को मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा.

कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. इस बीच, शीर्ष अदालत ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि यह निरर्थक हो गई है.

ये भी पढ़ें : इस्तांबुल में नाइट क्लब में रिनोवेशन के दौरान लगी भीषण आग, 29 लोग जिंदा जले

Share.
Exit mobile version