कोलकाता: संदेशखाली के आरोपी और निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया. उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने और मुख्य आरोपी शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के अपने मंगलवार के फैसले को “तुरंत लागू” करे.
एसएसकेएम अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भबानी भवन पुलिस मुख्यालय में वापस लाया गया. सौंपने की प्रक्रिया में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की मेडिकल जांच भी शामिल है. बता दें कि सीबीआई मंगलवार को दो घंटे से अधिक समय के इंतजार के बाद भी पश्चिम बंगाल सीआईडी से निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत हासिल करने में विफल रही. सीआईडी ने कहा कि संदेशखाली के नेता को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया क्योंकि राज्य सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय चली गई है. पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग को अवमानना नोटिस जारी करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीआईडी से कहा कि वह जबरन वसूली, जमीन हड़पने और संदेशखाली में यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व तृणमूल नेता शाहजहाँ शेख की हिरासत सीबीआई को सौंप दे.