Mumbai : बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को रविवार को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया. इस दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी ने सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला किया, जिसमें सैफ को गंभीर चोटें आईं.
अभियोजन पक्ष ने 14 दिन की मांगी थी कस्टडी
कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने आरोपी से उसका नाम पूछा, जिस पर उसने अपना नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया. अभियोजन पक्ष ने आरोपी की 14 दिन की रिमांड की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का निर्णय लिया.
अदालत में पुलिस ने दी ये दलीलें
पुलिस ने जांच अधिकारी की तरफ से अदालत में दलील दी कि आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने सैफ के घर में अवैध रूप से प्रवेश किया और अभिनेता समेत दो अन्य लोगों पर चाकू से हमला किया. इस हमले में सैफ को 6 बार चाकू लगे, और उन्हें गंभीर चोटें आईं. पुलिस को यह पता लगाना है कि आरोपी सैफ के घर में कैसे दाखिल हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे. इसके साथ ही यह भी पता लगाना है कि इस हमले में कोई और व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.
आरोपी बांग्लादेशी नागरिक, बिना वैध दस्तावेज भारत में किया प्रवेश
पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है और बिना वैध दस्तावेजों के भारत में कैसे प्रवेश किया, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, हमले में तीन चाकू के टुकड़े हुए थे, जिनमें से एक सैफ के शरीर में, एक क्राइम सीन से बरामद हुआ है, और तीसरा आरोपी के पास है. पुलिस ने इन सबूतों को बरामद करने की आवश्यकता जताई, और इसलिए आरोपी की 14 दिन की कस्टडी की मांग की.
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