कोडरमा। हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करने और निकाह कर दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपित को कोर्ट ने 14 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।
मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपित रिंकू अंसारी पुत्र गुलाम मुस्तफा, सौदागर मोहल्ला पोस्ट भौरा धनबाद को दुष्कर्म मामले में दोषी मानते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर 25 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। नाबालिग के पिता ने सतगावां थाना में वर्ष 2013 में केस दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि पड़ोस के एक दुकान में काम करने वाला रिंकू अंसारी उसकी बच्ची को जबरन अपहरण कर शादी की नियत से भगा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।