रांची। एएसआई रूपा तिर्की मामले में पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद मिश्रा ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाही को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। निचली अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। रूपा तिर्की की मां पद्मावती ने एसटी-एससी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
प्रमोद मिश्रा की याचिका सीआरएमपी 1988/2022 को 11 जुलाई को जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। हाईकोर्ट ने रूपा तिर्की की संदिग्ध हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस मामले में दूसरे आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हैं। रूपा तिर्की की मौत के बाद उनके दोस्त शिव कुमार कनौजिया से बातचीत वायरल हुई थी।
परिवार ने आरोप लगाया कि डीएसपी ने उसकी छवि खराब करने के लिए ऑडियो क्लिप लीक की। ऑडियो में डीएसपी को रूपा तिर्की के चरित्र पर आरोप लगाते हुए और अश्लील टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है। पद्मावती ने साहिबगंज जिले के बरहरवा के डीएसपी के पद पर तैनात प्रमोद मिश्रा के खिलाफ रांची के एसटी-एससी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पंकज मिश्रा का भी नाम लिया है।
अब एसटी-एससी थाने ने नोटिस भेजकर पद्मावती उरैन को सुनवाई के दिन हाईकोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। पद्मावती की बेटी निर्मला ने कहा कि 5 जुलाई को उन्हें एससी-एसटी थाने में बुलाया गया और उन्हें नोटिस दिया गया।