Ranchi : रांची नगर निगम ने निगम क्षेत्र में स्थित हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशाला के संचालकों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंस लेने को कहा है। जिनके पास लाइसेंस पहले से है और नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें भी 10 मई तक आवेदन करना होगा।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अगर बिना लाइसेंस के ये संसथान चलाए गए, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जुर्माना लगाया जा सकता है और संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
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