रांची : रिम्स में अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने पहले भी रिम्स प्रबंधन से हॉस्पिटल में लगी मशीनों की विस्तृत जानकारी मांगी थी. साथ ही यह भी पूछा था कि कौन सी मशीनें चालू है और कौन सी खराब. इसकी पूरी डिटेल्स एफिडेविट के माध्यम से जमा कराने को कहा था. इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि मशीनों से कितने मरीजों की जांच हो रही है. इसका जवाब रिम्स प्रबंधन ने कोर्ट को नहीं दिया. अब कोर्ट ने बुधवार को डायरेक्टर रिम्स को सशरीर हाजिर होने को कहा है. जिसके बाद ही मामले में आगे सुनवाई होगी. एडवोकेट सौरव अरूण ने बताया कि हमने कोर्ट को बताया था कि जानबूझकर रिम्स की मशीनों को ठीक नहीं कराया जा रहा है. जिससे कि आसपास में प्राइवेट लैब वालों के पास मरीज जाते रहे. इसके बाद ही कोर्ट ने रिम्स डायरेक्टर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. बता दें कि रिम्स की व्यवस्था को लेकर 2018 में पीआईएल किया गया था. सोशल एक्टिविस्ट अपर बाजार के ज्योति शर्मा ने पीआईएल दर्ज कराया था.
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