रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) की संशोधित नियमावली राज्य सरकार ने घोषित कर दी है। कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई। केंद्र की तरह अब झारखंड टेट की परीक्षा में जो एक बार उत्तीर्ण होंगे, वह आजीवन शिक्षक के लिए पात्र माने जाएंगे। पहले यह समय सीमा 7 वर्ष के लिए थी। कैबिनेट ने जनजाति एवं घोषित क्षेत्रीय भाषा की सूची को इस परीक्षा में शामिल करने पर स्वीकृति दी है। आरक्षित व सामान्य वर्ग के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग(EWS) के लिए न्यूनतम मार्क्स तय किया गया है।
विषयों की सूची में कई नए विषय को जोड़ा गया है। इस नियमावली में हाल ही में घोषित क्षेत्रीय भाषा को सिलेबस में शामिल किया गया है, जो जिलों के मुताबिक तय भाषा को पूर्व की तरह पास करना अनिवार्य होगा। अन्य अराजपत्रित नियुक्ति परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी राज्य के भीतर 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास किए लोग ही नियुक्ति के पात्र होंगे।
झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास होंगे, तभी मिलेगी नौकरी
विभिन्न वर्गों के पासिंग मार्क्स
जाति पासिंग मार्क्स कुल पासिंग मार्क्स
सामान्य वर्ग 40 60
अनुसूचित वर्ग 30 50
अनुसूचित जनजाति 30 50
आदिम जनजाति 30 50
ओबीसी -1 33 55
ओबीसी -2 33 55
ईडब्ल्यूएस 33 55
दिव्यांग 30 50
61 करोड़ की लागत से 17 कृषक पाठशाला खुलेंगी
17 कृषक पाठशाला खुलेंगे, इसके लिए 61 करोड़ रु. स्वीकृति की गई। सोना सोबरन योजना अंतर्गत पीडीएस दुकानदार को प्रति वस्त्र 1 रुपए का कमीशन मिलेगा। इसके लिए 1 करोड़ 28 लाख की स्वीकृति दी गई। झारखंड में वैसे इलाकों, जहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां मार्च 2023 तक बिजली आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है।