रांची : झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी (झारेरा) बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगा रहा है. वहीं बिल्डरों पर कार्रवाई भी जारी है. ऐसे में रांची में प्रोजेक्ट का निर्माण करा रहे शाकंबरी बिल्डर पर बिना रजिस्ट्रेशन काम करने को लेकर रेरा ने दस लाख का फाइन ठोंका है. वहीं कंस्ट्रक्शन को बंद करने का आदेश दिया गया है. इतना ही नही एक महीने के अंदर प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने का नोटिस जारी किया गया है. साथ ही कहा गया है कि आदेश नहीं मानने पर एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं इस मामले में शाकम्बरी बिल्डर के पवन बजाज ने बताया कि रेरा की कार्रवाई की जानकारी उन्हें नहीं है और ना ही उन्हें कोई नोटिस मिला है.

क्या है पूरा मामला

शाकम्बरी बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. इसे लेकर रेरा ने उनसे जवाब मांगा था. जिसमें बिल्डर द्वारा दिए गए जवाब पर विचार किया गया. साथ ही पाया गया कि शाकम्बरी बिल्डर ने 14.12.2023 में दिए जवाब में लिखा है कि उन्हंने 12.04.2005 को ही RRDA से अपना प्लान स्वीकृत करा लिया है. इस संबंध में उन्होंने RRDA के पत्र संख्या 649, दिनांक 12.04.2005 का जिक्र किया है. लेकिन रिकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि उनके पास किसी अन्य प्रोजेक्ट की स्वीकृति का पत्र है. अभी जो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है उस नक्शे की स्वीकृति सहायक अभियंता, रांची नगर निगम द्वारा दिनांक 14.08.2015 को दी गयी है. ऐसे में रेरा क दिए गए जवाब में शाकम्बरी बिल्डर ने गलत तथ्यों का वर्णन किया है. वहीं रेरा ने रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर दिए गए नोटिस के बावजूद बिल्डर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है. साथ ही रेरा को शाकम्बरी बिल्डर ने Jharkhand Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 में संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें झारेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है. लेकिन दस्तावेजों के अनुसार उनका प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है. इस पर रेरा ने रेरा एक्ट-2016 के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराने को कहा.

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