रांची: झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी (रेरा) बिल्डर्स को किसी भी हाल में राहत देने के मूड में नहीं है. इसी के तहत बिल्डरों पर कार्रवाई भी की जा रही है. अब रेरा ने सभी बिल्डरों को 15 दिनों के अंदर प्रोजेक्ट की क्वार्टर रिपोर्ट जमा करने को कहा है. इसके बाद बिल्डरों पर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं उनपर फाइन भी लगाया जाएगा. फिलहाल रेरा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की क्वार्टर रिपोर्ट जमा कर दे. यह रिपोर्ट 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का होगा.
इसी महीने रेरा ने 27 बिल्डरों पर कार्रवाई की है. जिसके तहत पहले 11 बिल्डरों पर 8.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. वहीं दूसरी बार में 16 बिल्डरों पर 11.75 लाख रुपए फाइन लगाया गया. बता दें कि रेरा की ओर नोटिस जारी करने के बाद भी कुछ बिल्डर मनमानी कर रहे है. वहीं बिल्डरों को रेरा की कार्रवाई का भी कोई डर नहीं है. यहीं वजह है कि तीन-तीन नोटिस के बाद भी जवाब नहीं दे रहे. अब रेरा और सख्ती के मूड में है. साथ ही प्रोजेक्ट में देरी करने और कंज्यूमर्स को ठगने की स्थिति में एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है.
रेरा ने राज्यभर के 250 बिल्डरों की सूची तैयार की है. ये वैसे बिल्डर है जिन्होंने प्रोजेक्ट की क्वार्टर रिपोर्ट नहीं जमा कराई है. उनमें से 86 बिल्डरों पर रेरा की ओर से कार्रवाई की जा चुकी है. वहीं 150 से अधिक मामले में फिलहाल रेरा कोर्ट में सुनवाई चल रही है. नियमों को ताक पर रखने वाले बिल्डरों पर प्रति क्वार्टर 25 हजार के हिसाब से फाइन लगाने का प्रावधा है. इसी के तहत जो बिल्डर रिपोर्ट देने में देरी कर रहे है उनपर फाइन लगाया जा रहा है.
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