फाइन नहीं भरा तो रेरा ने 17 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया कैंसिल, देखें लिस्ट
रांची : लोगों को बिल्डरों की मनमानी से बचाने के लिए झारेरा रेस है. इस कड़ी में बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं झारेरा कोर्ट ने राज्य के 17 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया है. ऐसे में ये 17 प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से अवैध हो जाएंगे. वहीं बिल्डर फ्लैटों की खरीद-बिक्री भी नहीं कर सकेगा. बता दें कि झारेरा कोर्ट में अध्यक्ष बीरेन्द्र भूषण ने क्वार्टर अपडेट नहीं देने वाले प्रोजेक्ट व बिल्डरों पर जुर्माना लगाया था. जिसमें से 17 प्रोजेक्ट के बिल्डरों ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की. इसके बाद उनके प्रोजेक्ट से संबंधित बैंक खाता से राशि की निकासी पर रोक लगा दी गई थी. वहीं अंतिम मौका देते हुए 10 दिनों के अंदर राशि जमा करने को कहा गया था. इसके बाद भी बिल्डरों ने गंभीरता नहीं दिखाई.
इन प्रोजेक्ट्स पर एक्शन
दुर्गा अपार्टमेंट, न्यू पुंदाग, रोड नं. 7, सेल सिटी के पास, रांची,-पार्वती कंस्ट्रक्शन
निर्मला एन्क्लेव, टेंडर हार्ट स्कूल रोड, तुपुदाना, रांची-आनंद कुमार सिंह
राम दिनेश, रोड नं. 8, हवाई नगर, रांची- माँ गायत्री कंस्ट्रक्शन
मंटी अपार्टमेंट, तुपुदाना, रांची-फ्रंटेज होम प्रा. लिमिटेड