रांची : लोगों को बिल्डरों की मनमानी से बचाने के लिए झारेरा रेस है. इस कड़ी में बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं झारेरा कोर्ट ने राज्य के 17 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया है. ऐसे में ये 17 प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से अवैध हो जाएंगे. वहीं बिल्डर फ्लैटों की खरीद-बिक्री भी नहीं कर सकेगा. बता दें कि झारेरा कोर्ट में अध्यक्ष बीरेन्द्र भूषण ने क्वार्टर अपडेट नहीं देने वाले प्रोजेक्ट व बिल्डरों पर जुर्माना लगाया था. जिसमें से 17 प्रोजेक्ट के बिल्डरों ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की. इसके बाद उनके प्रोजेक्ट से संबंधित बैंक खाता से राशि की निकासी पर रोक लगा दी गई थी. वहीं अंतिम मौका देते हुए 10 दिनों के अंदर राशि जमा करने को कहा गया था. इसके बाद भी बिल्डरों ने गंभीरता नहीं दिखाई.
इन प्रोजेक्ट्स पर एक्शन
- दुर्गा अपार्टमेंट, न्यू पुंदाग, रोड नं. 7, सेल सिटी के पास, रांची,-पार्वती कंस्ट्रक्शन
- निर्मला एन्क्लेव, टेंडर हार्ट स्कूल रोड, तुपुदाना, रांची-आनंद कुमार सिंह
- राम दिनेश, रोड नं. 8, हवाई नगर, रांची- माँ गायत्री कंस्ट्रक्शन
- मंटी अपार्टमेंट, तुपुदाना, रांची-फ्रंटेज होम प्रा. लिमिटेड
- एम/एस सरजू कंस्ट्रक्शन, सरस्वती नगर, चास, बोकारो-सरजू कंस्ट्रक्शन
- हरिओम अपार्टमेंट, ब्लॉक, चीरा, चास, बोकारो-अविनाश कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स
- सनराइज अपार्टमेंट, रिलायबल वर्क शॉप, वरदान हॉस्पिटल के पास, धनबाद- स्वास्तिक इंफ्रा डेवलपर्स
- रॉयल एन्क्लेव, सहयोगी नगर, सेक्टर-III, सबलपुर रोड, धनबाद-रॉयल बिल्डिंग इंडिया
- आरके रेजीडेंसी, कुसुम विहार, मुरली नगर, धनबाद-कालजीत बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ओपीसी प्रा. लिमिटेड
- जना कॉम्प्लेक्स, ऐड-वार्ड नं. 2, जेएनएसी, उलियान, जमशेदपुर- सिन्हा एसोसिएट
- लक्ष्य एसएस एन्क्लेव, जमशेदपुर-क्रिएशन
- ड्रीम पैराडाइज, ब्लॉक-ए और ब्लॉक-बी, ‘ए’ डोबो, चांडिल, सरायकेला-मां तारा कंस्ट्रक्शन
- ड्रीम पैराडाइज, ब्लॉक-बी, ‘ए’ डोबो, चांडिल, सरायकेला-मां तारा कंस्ट्रक्शन
- ग्रीन हाइट्स, धीरजगंज, पोस्ट ऑफिस-गम्हरिया, सरायकेला-ग्रीन वाटिका कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड
- जमुना टावर, सुभाष चौक, टुंगरी, चाईबासा-जमुना टावर
- पंकज अपार्टमेंट, निकट एफ.सी.आई.गोदाम, बसुवाडीह, देवघर-संतोष कुमार सिंह
- साईं साधना वाटिका, सदर, हज़ारीबाग-श्री साई डेवलपर