रांचीः धार्मिक जुलूस की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. अब शाम 6 बजे तक की बजाए रात में 10 बजे तक धार्मिक यात्रा निकाली जा सकेगी. आपदा प्रबंधन विभाग दिनांक 8 अप्रैल को विस्तार से नई गाइडलाइन जारी करेगा. नई गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक जुलूस की समय सीमा शाम 6:00 बजे तक से बढ़ाकर रात्रि 10:00 बजे तक कर दी गई है.
इससे पहले 30 मार्च को झारखंड में सरहुल और रामनवमी के अवसर पर निकलने वाले जुलूस को लेकर गाइडलाइन जारी की थी. जिसमें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक जुलूस में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई. हालांकि एक से अधिक जुलूस एक साथ बारी-बारी से निकलने पर इसमें अधिकतम 1000 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह जुलूस शाम 6:00 बजे के बाद नहीं निकलेगी यानी रामनवमी के अवसर पर देर शाम तक निकलने वाले जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है. सरकार ने इसे प्रतिबंधित करते हुए शाम 6:00 बजे तक जुलूस को पूरा करने का आदेश दिया है. धार्मिक जुलूस में डीजे या रिकॉर्डेड गाना बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया.
रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने के राज्य सरकार के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष जायसवाल ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से अदालत से गुहार लगाई गई है कि राज्य सरकार द्वारा रामनवमी जुलूस में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया जाए. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रामनवमी के जुलूस में डीजे पर गाने बजाने पर रोक लगाई है. इसके पीछे कोविड गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है, जो तर्क संगत नहीं है. इसलिए अदालत में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार से उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गयी.