नई दिल्ली : आचार संहिता उल्लंघन मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मंगलवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक कथित मामले में एक मजिस्ट्रेट की ओर से केजरीवाल को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया. पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दायर एक शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया.

क्या है मामला?

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएफएमसी) मापुसा ने केजरीवाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ई) के तहत उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र के संबंध में तलब किया था. बता दें कि AAP ने 2017 और 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा. 2017 में उसे कोई सीट नहीं मिली, जबकि 2022 में उसने दो सीटें जीतीं थी.

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