Joharlive Team
- 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था
रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइ कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगाने का आदेश दिया है। जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति को गलत करार देते हुए उस नीति के आधार पर हुए 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था।
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व की नीति के अनुसार नियुक्त लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और झारखंड हाइ कोर्ट के आदेश को खारिज करने की मांग की गयी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है।