रांची : भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव को एक और मामले में उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिल गई है. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने प्रतुल शाहदेव के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर किसी भी पीड़क कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. इस केस की अगली तिथि 18 दिसंबर, 2023 को रखा गया.
ज्ञातव्य है कि एजाज अंसारी ने चंदवा थाने में 30 सितम्बर को प्राथमिकी संख्या 174/2023 दर्ज कर प्रतुल शाहदेव एवं उनके सहयोगियों पर धमकी देने और गवाह को प्रभावित करने का आरोप लगाया था. प्रतुल की ओर से बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता एवं पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने न्यायालय को बताया कि प्रतुल शाहदेव ने लातेहार के बंद पड़े अभिजीत प्लांट में शासन प्रशासन के सह से हो रहे स्क्रैप लूट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था. जिससे वह स्क्रैप माफिया के निशाने पर थे. वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने न्यायलय को शिकायतकर्ता एजाज अंसारी के अपराधिक इतिहास की पृष्ठभूमि दिखाते हुए उस पर दर्ज स्क्रैप चोरी के अनेक मामलों का जिक्र किया.
अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि इससे पूर्व भी प्रतुल शाह देव को स्क्रैप माफिया की सह पर मंटू कुमार के द्वारा एससी एसटी एक्ट के तहत बालूमाथ थाने में मुकदमा संख्या 93/2023 दर्ज कर फ़साने की साजिश की गई थी. उच्च न्यायलय ने 3 अक्टूबर को ही उस केस को खारिज करते हुए पुलिस के कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाया था.
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